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छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश

  • अदालत ने छठी जेपीएससी से संबंधित सभी याचिकाओंं की सुनवाई एक साथ करने को कहा है

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने छठी जेपीएससी से संबंधित सभी याचिकाओंं की सुनवाई एक साथ करने को कहा है. अदालत ने सभी मामले को सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत को जानकारी दी गई कि छठी जेपीएससी से संबंधित कई याचिकाएं झारखंड हाई कोर्ट में लंबित हैं.

अदालत ने इससे संबंधित सभी मामले को एक साथ सुनवाई करने को कहा है. उन्होंने छठी जेपीएससी से संबंधित सभी याचिका को सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध करने को लेकर मामले को संबंधित बेंच में स्थानांतरण करने को कहा है. याचिकाकर्ता कृष्ण मुरारी चौबे ने छठी जेपीएससी परीक्षा के जो परिणाम निकाली गई है, उसको गलत करार देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है, साथ ही मामले को संबंधित बेंच में स्थानांतरित करने को कहा है.

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