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दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

  • एडीजे वन की अदालत में सुनाई गई सजा
  • पतरातू थाना क्षेत्र का मामला

रामगढ़। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे वन की अदालत में बुधवार को पतरातू थाना क्षेत्र के एक मामले में सुनवाई के दौरान दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति नरेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व अदालत ने 24 सितंबर को गवाहों के बयान के आधार पर नरेश को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर अदालत ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में लोक अभियोजक एस के शुक्ला के अनुसार मृतका दयामनी के पिता ने पतरातू थाने में नरेश महतो पर दहेज के रूप में 50 हजार रुपये मांगने व नहीं दिये जाने पर जहर खिलाकर मारने का आरोप लगाया था। दयामनी के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उसके बिसरा जांच के लिए भेजा था। जिसमें मृतक के शरीर में जहर मिलने की पुष्टि हुई थी। वहीं जांच पदाधिकारी रामप्रवेश शर्मा, विनय सिंह सहित दस गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने मृतका के पति को दोषी पाया था।

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