- दोनों से 10-10 हजार (कुल 20 हजार) रुपये की राशि कुल 20000 नगद रिकवरी करा ली गई है
गजेंद्र कुमार
मेदनीनगर। पीएम किसान निधि योजना में अवैध तरीके से नाबालिग को लाभान्वित होने का एक मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर जैसे ही पलामू उपायुक्त शशि रंजन को जानकारी मिली। वे तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करते हुए मामले की जांच कराई। जिला राजस्व शाखा के पीएमयू एवं अंचल कार्यालय, ऊंटारी रोड द्वारा जांच में पाया गया कि जिले के उंटारी रोड थाना अंतर्गत ग्राम करकट्टा निवासी अमीन्द्र मेहता, उसकी पत्नी इंदु देवी एवं बेटा मिथिलेश कुमार तीनों एक ही परिवार के सदस्य होते हुए पीएम किसान निधि योजना का लाभ लिया है। जांच में पता चला कि मिथिलेश कुमार नाबालिक है, जबकि कम उम्र में ही पीएम किसान निधि योजना का लाभ ले रहा है।
आधार कार्ड के अनुसार मिथलेश कुमार नाबालिक है
उपायुक्त के निर्देश पर उंटारी रोड के राजस्व उपनिरीक्षक ने मामले की जांच के बाद अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन दिया गया है कि आधार कार्ड के अनुसार मिथलेश कुमार नाबालिक है। इनके पिता अमीन्द्र मेहता के साथ-साथ इनकी माता इंदु देवी भी पीएम किसान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि इंदु देवी के नाम पर अलग से कोई भूमि अर्जित नहीं है। उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया कि अज्ञानता एवं भूलवश नाबालिक मिथिलेश कुमार एवं पत्नी इंदू देवी के नाम पर योजना का लाभ हेतु आवेदन किया गया।
जांच के दौरान लाभुक इंदु देवी एवं मिथिलेश कुमार द्वारा स्वेच्छापूर्वक आवेदन देकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त राशि एकमुश्त वापस करने को तैयार हुए। दोनों से 10-10 हजार (कुल 20 हजार) रुपये की राशि कुल 20000 नगद रिकवरी करा ली गई है।
उंटारी रोड के अंचल अधिकारी को भी शो-कॉज जारी
इस मामले को लेकर उंटारी रोड के अंचल अधिकारी को भी शो-कॉज जारी किया गया है, कि नाबालिक एवं एक ही परिवार के तीन सदस्यों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से कैसे लाभान्वित किया गया।
उपायुक्त ने कहा है कि पीएम किसान निधि योजना में वैसे किसान ही आवेदन जमा करें, जो इसके अहर्ता रखते हों। बिना अहर्ता आवेदन देकर योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों से राशि की रिकवरी तो की ही जाएगी। साथ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।