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शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री मतदान के 48 घंटे पूर्व से रहेगी बंद

रामगढ़ l लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी में निहित निर्देश के आलोक में तथा झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 26 में प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रामगढ़ जिला में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 मतदान के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक, मतगणना के दिन,यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान के दिन को शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत पंचम चरण के लिए 20 मई 2024 को होने वाले मतदान के मद्देनजर संपूर्ण रामगढ़ जिले में 18 मई 2024 को शाम 5:00 बजे से 20 मई 2024 के शाम 5:00 बजे तक एवं छठे चरण के तहत 25 मई 2024 को होने वाले मतदान के लिए संपूर्ण रामगढ़ जिला में दिनांक 23 मई 2024 को शाम 5:00 बजे से 25 मई 2024 को शाम 6:00 बजे तक ड्राई डे घोषित रहेगा। इसके साथ ही मतगणना हेतु निर्धारित तिथि 4 जून 2024 को भी संपूर्ण रामगढ़ जिला में शुष्क दिवस ड्राई डे घोषित रहेगा। उपरोक्त घोषित शुष्क दिवस की अवधि में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि० के माध्यम से संचालित सभी देशी/विदेशी/कम्पोजिट शराब दुकान/रेस्तरां एवं बार/मे० पाली हिल्स विवरी, प्रा०, लि०. पतरातु, रामगढ़ एवं अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्तियां पूर्णतः बंद रहेगी। किसी भी होटल/रेस्तरां/क्लब/दुकान/भोजशाला अथवा अन्य किसी लोक अथवा निजी स्थान से कोई भी स्त्रीटयुक्त लीकर, मादक पदार्थ या वैसी ही प्रकृति का अन्य कोई पदार्थ की बिकी/वितरण / उपभोग आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा l

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