Breaking News

लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने ऑफिस और फैक्ट्री खोलने की दी अनुमति, जानिए क्या हैं शर्तें

लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से महज छह घंटे पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस बार आर्थिक गतिविधियों को लेकर शर्तों के साथ कई तरह की छूट भी दी है।

गृहमंत्रालय की ओर से रविवार शाम जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कर्मचारी अब ऑफिस जा सकते हैं। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को खोलने की भी छूट मिल गई है। हालांकि, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉर्म होम को जारी रखने को कहा गया है।

कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकास के समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर्स आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। पूरे कार्यस्थलों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करना होगा। कर्मचारियों के बीच में दूरी सुनिश्चत करनी होगी। शिफ्ट के बदलाव और लंच ब्रेक में भी गैप रखने को कहा गया है।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया। वहीं संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गए हैं।

Check Also

संथाल परगना की जनता ने दिया भाजपा को आशीर्वाद:बाबूलाल मरांडी

🔊 Listen to this झारखंड को लूटने वालों को दिया करारा जवाब रांचीlभाजपा प्रदेश अध्यक्ष …