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कोरोना के मद्देनजर रामगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में बनाए गए कंटेनमेंट/बफर जोन

  • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने लिया निर्णय

Ramgarh। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार रामगढ़ द्वारा कोरोना से बचाव हेतु लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न क्षेत्रों को कंटेनमेंट/बफर जोन घोषित किया गया है। जिला के मांडू, आरा कांटा उत्तरी पंचायत भवन से अनन्या फास्ट फूड तक। रतवे, शिव मंदिर से चिटहैया टोला तक। सिरका, अतना पीसीसी रोड से 150 मीटर तक। मांडूडीह, nh-33 मांडू ओवरब्रिज से 150 मीटर तक। मांडू चट्टी, एसबीआई मांडू से गुप्ता मेडिकल हॉल तक। मांडूडीह, संदीप हार्डवेयर दुकान से 100 मीटर तक। मांडूचट्टी, nh33 मांडू अनुसूचित विद्यालय से पूरब की ओर 250 मीटर तक। मांडूडीह, संदीप हार्डवेयर से 100 मीटर तक। कुज्जू के.बी गेट से आजाद मोहल्ला तक 100 मीटर। दतमा मोड़ कुजू, nh33 से पूरब की ओर 100 मीटर तक। मांडू चट्टी, एसबीआई मांडू से उत्तर की ओर 100 मीटर तक। मुरपा, nh33 से पश्चिम की ओर 100 मीटर हनुमान मंदिर तक। गरगाली, nh33 से पश्चिम की ओर 100 मीटर हनुमान मंदिर तक। मांडूचट्टी, मांडुचट्टी चौक से पश्चिम की ओर 200 मीटर तक। दतमा मोड़, पूरब की ओर 100 मीटर, पश्चिम की ओर 50 मीटर तक। मांडूडीह, nh33 मांडू, मरीज के घर से उत्तर की ओर लगभग 30 मीटर, दक्षिण की ओर लगभग 50 मीटर। पतरातू, जयनगर सड़क से होते हुए शिक्षक कॉलोनी लगभग 90 मीटर तक। रसदा, अंबा टोला रसदा से लगभग 100 मीटर तक। बरकाकाना, बरकाकाना एक नंबर गेट से डीएवी स्कूल रोड में लगभग 100 मीटर तक।

उपयुक्त अंकित क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी तथा किसी भी व्यक्ति एवं वाहन(जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं वाहन को छोड़कर) के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी के द्वारा भी उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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