रांची। झारखंड हाई कोर्ट में आज पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। निचली अदालत ने इस मामले में 18 गवाहों के अतिरिक्त नए गवाहों की गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया है। निचली अदालत के आदेश को योगेंद्र साव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामला एनटीपीसी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
आंदोलन कर रहे लोगों के साथ पुलिस के साथ झड़प हुई थी
बता दें कि एनटीपीसी की ओर से जमीन अधिग्रहण के खिलाफ पूर्व विधायक और योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था। इस दौरान आंदोलन कर रहे लोगों के साथ पुलिस के साथ झड़प हुई थी। मामले में पुलिस ने याेगेंद्र साव और अन्य के को आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
रांची के जेल में बंद हैं
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र साव को जमानत प्रदान की थी। लेकिन पूर्व मंत्री ने जमानत के नियमों का उल्लंघन किया था। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने जमानत को रद कर दिया था। बाद में पूर्व मंत्री ने रांची की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया था। तब से वे रांची के जेल में बंद हैं।