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जज के खिलाफ केस टेकओवर करेगा एसीबी, प्रक्रिया शुरू

एसीबी ने दुमका पुलिस को लिखा पत्र

रांची: दुमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एसीबी टेकओवर करेगी. केस को टेकओवर करने के लिए एसीबी मुख्यालय ने दुमका पुलिस को पत्र लिखा है.

एसीबी जल्द शुरू करेगी जांच
दुमका पुलिस से केस टेकओवर करने के बाद एसीबी मामले में जांच शुरू कर देगी. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के पत्र के आलोक में ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध दर्ज मामले का अनुसंधान एसीबी को सौंपे जाने पर सहमति दी थी. सिंह के खिलाफ दुमका नगर थाना में भारतीय वन अधिनियम-1927 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज हैं. अपने आवासीय परिसर में सागवान पेड़ कटवा कर रखने के आरोप में 2019 के सितंबर माह में दुमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया था.

विजिलेंस रजिस्ट्रार के रिपोर्ट के आधार पर हुई थी कार्रवाई
हाई कोर्ट के विजिलेंस के रजिस्ट्रार ब्रजेश कुमार गौतम की रिपोर्ट पर निलंबित जज विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 201, 409,120 बी,वन अधिनियम की धारा 41,42 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 13(1) के तहत दुमका नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दुमका के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि प्रधान जिला जज ने अपने सरकारी आवास में लगे तीन सागवान के पेड़ को कटवा लिए और लकड़ी को बाहर भेज दिया है. हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस के रजिस्ट्रार को जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट की निगरानी टीम ने पूरे मामले की जांच की गई थी, जांच में पाया गया था कि जिला जज के आवासीय परिसर से पेड़ कटवाए गए थे. आवासीय परिसर से पेड़ कटवाए जाने की कोई अनुमति वन विभाग से नहीं ली गई थी. रजिस्ट्रार ने 25 सितंबर 2019 को दुमका आकर स्थल जांच की थी. वन विभाग के पदाधिकारी की मौजूदगी में हुई जांच के बाद रिपोर्ट को हाईकोर्ट को दी गई थी. दुमका नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने सरकारी आवास में कटे हुए पेड़ की 17 पीस लकड़ी भी जब्त किया था.

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