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मुख्यमंत्री के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया : झामुमो

राज्य के डीजीपी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आया ऐतिहासिक फैसला

रामगढ़। झारखंड के पुलिस महानिदेशक एमवी राव के पदस्थापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था। जिसका ऐतिहासिक फैसला 19 अगस्त को आया है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने झारखंड राज्य के हेमन्त सोरेन सरकार के अधिकारों को चुनौती देने वाले एक याचिका को खारिज कर एक ऐतिहासिक फैसला देने का काम किया गया है।जिसमे झारखंड के प्रभारी पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को जायज ठहराया गया है।

प्रभारी पुलिस महानिदेशक एक दक्ष, ईमानदार एवं सक्षम पुलिस कप्तान के रूप में कई बार अपनी योग्यता को स्थापित कर चुके हैं

झारखंड के एक विशेष दल जो यह नही चाहती कि झारखंड में मूलवासी अदिवासियों की प्रखर आवाज बन कर उभरे। हेमन्त सोरेन की सरकार के द्वारा राज्य हित मे जो निर्णय लिये जा रहे हैं।उसे बर्दास्त नहीं कर पा रहे हैं। वो यह नहीं पचा पा रहे हैं कि झारखंड में मूलवासी आदिवासी अब अपनी सरकार अपनी मर्जी से चलाएं। राज्य में किस पदाधिकारी को किस काम की जिम्मेवारी दि जाय एवं कीनकी उपयोगिता है।उसका सम्पूर्ण लाभ लिया जाय। वर्तमान में पदस्थापित राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक एक दक्ष, ईमानदार एवं सक्षम पुलिस कप्तान के रूप में कई बार अपनी योग्यता को स्थापित कर चुके हैं।चाहे वो राज्य सेवा में रहें हों या केन्द्रीय सेवा में अपना योगदान दिये हों। राज्य के हर प्रसाशनिक अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं।वो किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उच्चतम न्यायालय का आज का फैसला माननीय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन जी के फैसले पर निर्णायक मुहर भी लगता है।

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