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एनटीपीसी और भू-रैयतों के बीच विवादों के समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अंतिम बैठक संपन्न

  • कमेटी ने कड़ा निर्णय लेते हुए भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू करने सहित ग्रामीणों की कई अन्य मांगों की अनुशंसा कर भेजी सरकार को रिपोर्ट

हजारीबाग।बड़कागांव में एनटीपीसी द्वारा भुमि अधिग्रहण को लेकर मुआवजा,नौकरी,विस्थापन, पुनर्स्थापन इत्यादि संबंधी ग्रामीणों की शिकायतों के समाधान हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आखरी बैठक सम्पन्न हो गई। बैठक में कमेटी के द्वारा सरकार को रिपोर्ट भेज दिया गया।

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समिति ने एक महीने में कई बैठकें की, लोगों के समक्ष जाकर उनकी शिकायतों को सुना, बड़कागांव विधायक और एनटीपीसी के द्वारा समर्पित जवाब और विभिन्न अधिनियमों, दिशानिर्देशों, कानूनी सलाह इत्यादि को देखते हुए सरकार को कई बिंदुओं पर अनुशंसा की।

अधिग्रहण कानूनी तौर पर नियम संगत नहीं

समिति ने निर्णय लिया कि कोल बेयरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया अधिग्रहण कानूनी तौर पर नियम संगत नहीं है । कोयला मंत्रालय द्वारा 2018 मे जारी किए गए अधिसूचना और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24 के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ही लागू होगा ।

नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर देने की अनुशंसा

कमेटी ने समर्पित रिपोर्ट में रोजगार को लेकर कहा है कि रोजगार में सभी प्रभावितों को अकुशल तथा अर्धकुशल नौकरी देनी चाहिए और अन्य स्थानीय को नौकरियों में प्राथमिकता देनी चाहिए । ऐनुटी की दर के संबंध में समिति ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर देने की अनुशंसा की है।

कंपनी की हठ धर्मिता का पर्दाफाश हो गया

विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि नौकरी को लेकर कंपनी की हठ धर्मिता का पर्दाफाश हो गया। कंपनी ने हमेशा रोजगार के मुद्दे पर हाथ खड़ा करती आई है। कमेटी का यह निर्णय कंपनी के लिए सबक है कि विस्थापितों और स्थानीयता का हित सबसे ऊपर है।समिति ने विस्थापितों को दिए जाने वाले आवास दर को बढ़ा कर पी डब्लू डी के दर पर करने की अनुसंशा की है।

कमेटी द्वारा कोयला ढोने वाले भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजा के लिए जिला प्रशासन को व्यवस्था बनाने हेतु अनुशंसा किया गया।प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को लेकर कमेटी ने कंपनी को अबतक हुए प्रदूषण को नियंत्रित रखने और अनुपालन प्रतिवेदन जमा करते रहने का निर्देश दिया है।

कंपनी कानून के उपर नहीं

बैठक में एनटीपीसी के कार्यकारी प्रबंधक ने आनन-फानन में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कहा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू कर पाना संभव नहीं है। इस पर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि कंपनी कानून के उपर नहीं है। 2013 लागू करना हीं होगा।आज इस रिपोर्ट के द्वारा कंपनी का कानून और नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करने का रवैया उजागर हो गया है।

विधायक ने कहा कि यदि सरकार कमिटी द्वारा लिए गए निर्णय पर मोहर लगा देती है तो इसका लाभ झारखंड के अलावे देश के कई अन्य वैसे राज्य के रैयतों को भी मिलेगा जो किसी ना किसी कम्पनी से इस प्रकार से प्रभावित अथवा विस्थापित हुए हैं। अंत में समिति ने एनटीपीसी को कहा गया कि प्रभावितों, स्थानीय भूरैयतों, जन प्रतिनिधियों तथा प्रशासन के साथ समन्वय बना कर हीं कार्य करें ।

ग्रामीण भी उपस्थित थे

बैठक में बडकागांव विधायक अंबा प्रसाद,आयुक्त उत्तरी छोटानागपूर, उपायुक्त हजारीबाग, कार्यकारी प्रबंधक एनटीपीसी सहित एनटीपीसी के अन्य कर्मियों एवं बडकागांव के कुछ ग्रामीण भी उपस्थित थे।

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