Breaking News

देश भर में मोहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने से SC का इनकार

  • सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार किया
  • कहा- कोरोना संक्रमण में लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते

सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे समय में लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते।

कोर्ट ने कहा- जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ पुरी का मामला अलग था, वहां रथ एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के एक तय जगह वाले मामलों में हम खतरे का अनुमान लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन, यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि मातमी जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा और एक खास समुदाय पर कोरोना फैलाने के आरोप लगने लगेंगे।

‘लखनऊ में जुलूस की इजाजत के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं’
मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत के लिए उत्तर प्रदेश के सय्यद कल्बे जब्बाद ने पिटीशन लगाई थी। उन्होंने ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में रथयात्रा की इजाजत देने की हवाला दिया था। पिटीशनर ने लखनऊ में मातमी जुलूस की इजाजत चाही, क्योंकि वहां शिया समुदाय ज्यादा तादात में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए।

Check Also

पारंपरिक कौशल से समृद्ध है झारखंड, इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत

🔊 Listen to this रांची में राज्य स्तरीय कौशल महोत्सव के आयोजन पर विचार करें …