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झारखंड- आज से माॅल-सैलून हाेटल-रेस्टाेरेंट खुलेंगे, बसें भी चलेंगी

देश में एक सितंबर से अनलाॅक-4 शुरू हाेगा। लेकिन इससे पहले शनिवार से ही झारखंड अनलाॅक हाे जाएगा। शाॅपिंग माॅल, सैलून, हाेटल-रेस्टाेरेंट खुल जाएंगे। राज्य के भीतर बसाें का परिचालन भी शुरू हाे जाएगा। ये सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जाेन के बाहर शुरू हाेंगी। कंटेनमेंट जाेन के भीतर लाॅकडाउन पूरी तरह से लागू रहेगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार काे इसकी अनुमति दे दी है। यह आदेश 30 सितंबर तक के लिए जारी की गई है, जाे तत्काल प्रभाव से लागू हाे गया है। बसाें के परिचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से अलग से एसओपी जारी किया जाएगा। जाे गतिविधियां शुरू हाेंगी, वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशाें का कड़ाई से पालन करना हाेगा। यानी साेशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर और मास्क का उपयाेग जरूरी हाेगा।

शाॅपिंग माॅल में 24 डिग्री से कम पर नहीं चलेगा एसी

शाॅपिंग माॅल के लिए केंद्र की ओर से पहले से ही गाइडलाइन जारी है। इसके मुताबिक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य हाेगा। हैंड सैनिटाइजर जरूरी हाेगा। बिना मास्क और काेराेना के लक्षण वाले लाेगाें काे प्रवेश नहीं मिलेगा।

पार्किंग एरिया में भी साेशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना हाेगा। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच हाेनी चाहिए। शाॅपिंग माॅल में बच्चे के गेम एरिया और सिनेमा हाॅल पर प्रतिबंध रहेगा। फूड काेर्ट खुलेंगे, लेकिन आधी क्षमता के साथ।

शादी समाराेह में 50 लाेगाें से अधिक की अनुमति नहीं, 7 दिन पहले लेनी होगी मंजूरी

  • शादी विवाह में 50 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सात दिन पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीसी द्वारा अनुपालन कराने के लिए अफसर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
  • इसी तरह दाह संस्कार के मामले में भी 20 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

कंटेनमेंट जाेन के बाहर शुरू हाेंगी ये गतिविधियां

  • गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लाॅज आदि खुलेंगे
  • रेस्टाेरेंट में सिर्फ हाेम डिलीवरी की इजाजत थी, लेकिन अब लाेगाें काे बैठाकर खिला सकेंगे
  • अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कपड़े, जूते की दुकानें खुलेंगी
  • परीक्षार्थियाें काे परीक्षा देने के लिए एक से दूसरे शहर जाने के लिए बस सुविधा। रहने के लिए हाेटल और रेस्टाेरेंट में खाना भी मिल सकेगा

हाेटल में ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी

हाेटल और रेस्टाेरेंट में आने वालाें का प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग हाेगी। मास्क पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। हाेटल-रेस्टाेरेंट के कर्मचारियाें काे मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी हाेगा। लिफ्ट में क्षमता से आधे लाेगाें काे ही जाने की अनुमति हाेगी। अगर प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग हाे ताे बेहतर हाेगा। अब होटल में ट्रैवल हिस्ट्री बतानी हाेगी। मेडिकल कंडीशन सेल्फ डिक्लेरेशन फाॅर्म भी भरना हाेगा।

हेमंत सोरेन बाेले- नियमाें का कड़ाई से पालन करें, दिल काे जाेड़े रखें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर तक अनलॉक के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोग नियमों का सख्ती से पालन करें। मास्क लगाएं। आपस में दूरी बनाएं, मगर दिलों को जोड़े रखें।

इन पर राेक: सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनाेरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयाेजन, मेला जुलूस आदि सामूहिक गतिविधियाें पर राेक रहेगी। स्कूल-काॅलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, काेचिंग संस्थान आदि प्रतिबंधित रहेगी। सिनेमा हाॅल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटाेरियम बंद रहेंगे। अंतरराज्यीय बसाें पर राेक रहेगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। सिर्फ वही धार्मिक स्थल खुलेंगे, जिसके लिए सुप्रीम काेर्ट की अनुमति हाे।

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