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कोरोना से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु जिला प्रशासन को सहयोग नहीं करने पर कार्रवाई

  • पतरातू प्रखंड के 137 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया प्राथमिकी

रामगढ़। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु पूरे राज्य में महामारी रोग एक्ट 1897 के आलोक में झारखंड महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम 2020 लागू है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा नियमित अंतराल पर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जांच की जा रही है।

13 व्यक्तियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है

इस अभियान में लोगों द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग करने एवं झारखंड महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम के प्रावधानों के प्रति लोगों को अलग-अलग माध्यमों से पूर्व में ही सूचित किया गया है। इसके बावजूद कुछ एक लोगों द्वारा जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद अपना मोबाइल फोन ऑफ कर लिया जा रहा है एवं जिला प्रशासन को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा शनिवार को पतरातू प्रखंड अंतर्गत 13 व्यक्तियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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