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राज्यसभा से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास

  • देश में अभी 10.18 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है, 8 हजार से ज्यादा की हालत गंभीर
  • देश में अब तक 85 हजार 650 संक्रमितों की मौत हो चुकी, रोजाना 10-11 लाख टेस्ट हो रहे

राज्यसभा में शनिवार को महामारी रोग विधेयक (संशोधन) विधेयक 2020 पास हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संसद में विधेयक पेश किया। इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है।

123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है। जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैरजमानती अपराध होगा।

इस बीच, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 प्रवासी मजदूरों की सफर के दौरान मौत हुई। गोयल ने कहा कि ये आंकड़े राज्य सरकारों की ओर से मिले हैं।

मरीजों का आंकड़ा 53.12 लाख हुआ

देश में अब तक कोरोना के कुल 53 लाख 12 हजार 537 केस आ चुके हैं। इनमें से 42 लाख 8 हजार 201 लोग ठीक हो चुके हैं। 10 लाख 15 हजार 981 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि कुल 85 हजार 650 लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं।

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